शनिवार, 14 मार्च 2026

Allahabad high court ने कहा अपना तबादला करवा लें DM SP

संभल में नमाज़ियों की संख्या सीमित करने का आदेश भी किया रद्द



dil india live (Allahabad). इलाहाबाद से बड़ी खबर है। Allahabad High Court ने संभल जिला प्रशासन के उस फैसले को फटकार लगाते हुए खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि संभल जामा मस्जिद के भीतर नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या सीमित कर दी जाए। उत्तर प्रदेश प्रशासन के इस फैसले को खारिज करते हुए कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

जस्टिस Atul Sreedharan और जस्टिस Siddharth Nandan की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रशासन को सख्त टिप्पणी के साथ कहा है कि यदि स्थानीय प्रशासन यानी पुलिस अधीक्षक (SP) और जिलाधिकारी, कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं और इसी वजह से नमाज़ियों की संख्या सीमित करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या संभल से बाहर तबादले की मांग करना चाहिए।


हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि हर समुदाय को अपने निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति मिले। अदालत ने यह भी कहा कि यदि संबंधित स्थान निजी संपत्ति है, जैसा कि पहले कोर्ट मान चुका है, तो वहां पूजा-अर्चना के लिए राज्य से अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है।

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