शाही ईदगाह मस्जिद पर हिंदू पक्ष को हाईकोर्ट से लगा झटका
Sarfaraz Ahmad
Allahabad (dil India live)। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल खंडपीठ ने आज यह फैसला सुनाया है। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कोर्ट से मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद और श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज फैसले पर सबकी नजरें थी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी खारिज कर दी। इसमें मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की याचिका खारिज कर दी गई है। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कहा था कि वहां पहले मंदिर था और मस्जिद होने का कोई साक्ष्य शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर सका है। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने इतिहास की पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा था कि वहां पहले मंदिर था। महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि वहां पर मस्जिद होने का कोई साक्ष्य आज तक शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर सका। फिर इसे मस्जिद क्यों कहा जाए। इसलिए मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया जाए मगर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जिस पर आज फैसला दिया।