वाराणसी में अब शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी ये दुकानें
वाराणसी (दिल इंडिया लाइव)। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वाराणसी जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये नये आदेश जारी कर दिये हैं। इसमें विभिन्न दुकानों और प्रतिष्ठानों को शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है। इन आदेशों के अंतर्गत
1. जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का मेडिकल कारण या सामान खरीदने के अलावा घर से बाहर निकलना प्रतिबन्धित किया जाता है।
2. जनपद वाराणसी में समस्त प्रकार की दुकान, शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स, माॅल, व्यापारिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान जो नीचे उल्लिखित श्रेणी से बाहर हैं, बंद रहेंगे। किसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।
3. इस दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई की दुकानें, आबकारी दुकानें, सब्जी मण्डी/फल मण्डी व इनकी फुटकर दुकानें आदि अपरान्ह 04.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं। 4. जनपद में चल रहे निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विद्युत, हार्डवेयर एवं बिल्डिंग निर्माण सामग्री की दुकानें अपरान्ह 04.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं। 5. जनपद में इलेक्ट्रानिक दुकानें, इलेक्ट्रिक दुकानें, घड़ी की दुकानें व मोबाईल की दुकानें अपरान्ह 04.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं। 6. आगामी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत जनपद में स्टेशनरी की दुकानें व कॉपी-किताब की दुकानें अपरान्ह 04.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं।7. मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, चश्में की दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके आफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-काॅमर्स, ट्रांसपोर्ट आफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। 8. पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, आक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।9. औद्योगिक गतिविधियां, सरकारी निर्माण कार्य, सरकारी कार्यालय इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
10. इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। 11. बीज व खाद की दुकानें, कीटनाशक दवाओं की दुकानें, कृषि यन्त्रों से सम्बन्धित दुकानें, कोटे की उचित दर की दुकानें व गेहूॅं क्रय केन्द्र इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
12. दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। 13. इस दौरान यात्रीगण, मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनों/टैक्सी/आटो/व ई-रिक्शा पर प्रतिबंध नहीं होगा। 14. सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे।
15. बैंकों, बीमा कम्पनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियाॅं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बैंक/वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनकी आई0डी0 के आधार पर आने-जाने हेतु रोका न जाये तथा बैंक की अवधि में खुले रहने पर उनके कामकाज में बाधा न डाली जाए। 16. केवल ऐसे रेस्टोरेंट/होटल, होम डिलीवरी करने वाली कम्पनियों जैसे स्वीगी और जोमेटो के किचन जो विभिन्न सरकारी विभागों एवं कोविड तथा नाॅन कोविड मरीजों और डाॅक्टरों के खान-पान की सप्लाई आनलाईन आर्डर लेने के पश्चात करते हैं, को आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए आने-जाने की छूट रहेगी। 17. रोडवेज की बसों में सोशल डिस्टेंन्सिंग के पालन के साथ ही सेनेटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। . 18.विद्युत विभाग के ऐसे कर्मचारी जो मीटर रीडरों द्वारा मौके पर उपभोक्ताओं की रीडिंग कर विद्युत बिल उपलब्ध कराने, बिलिंग सेन्टरों पर कार्यरत कार्मिकों तथा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित है, को कोरोना कर्फ्यू तथा साप्ताहांत कर्फ्यू एवं लाॅकडाउन में प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है। इन कर्मचारियों का विभागीय परिचय-पत्र ही पास माना जाये। यदि किसी भी ऐसे कर्मचारी के पास विभागीय परिचय-पत्र नहीं है, तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा तत्काल इनका विभागीय परिचय-पत्र बनाया जाये। इन समस्त कर्मचारियों द्वारा मास्क, फिजिकल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य कोविड प्रोटोकाॅल का अनुपालन करते हुए ही कार्य किया जाये। 19. जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही बढ़ाई जाएगी। यह आदेश महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्याः 3 सन् 1897) व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के क्रम में जारी किए जा रहे हैं। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने पर महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
चॅूंकि स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबन्धों को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करना सम्भव नही है, अतएव यह आदेश एक पक्षीय रुप से पारित किया जा रहा है।
इस आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी तथा तहसीलदार व डिप्टी कलेक्टर से ऊपर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षकों/तहसीलदारो/खण्ड विकास अधिकारियों/अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकायों एवं जिला सूचना अधिकारी वाराणसी द्वारा किया जायेगा। इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक सरकारी कार्यालय एवं नगरीय स्थानीय निकाय के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक जानकारी हेतु अविलम्ब लगाई जायेगी।
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