मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में मिलेगा स्वरोजगार के लिए ऋण
बेरोजगार 15 जून तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
वाराणसी (हिमांशु राय/दिल इंडिया लाइव)। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यूपी सिंह ने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों/ युवतियों जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो, को ग्रामोद्योगी इकाईयों की स्थापनार्थ स्वतः रोजगार लगाने हेतु स्थानीय बैंक से रू. 10.00 लाख (दस लाख रूपये मात्र) तक ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के पुरूष को 10 प्रतिशत व पिछड़ी जाति को 5 प्रतिशत स्वअंशदान लगाना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग को पूँजीगत मद में 4 प्रतिशत के अतिरिक्त एवं आरक्षित वर्ग को पूर्ण ब्याज का अनुदान देय है। योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त किये जाने हेतु 15 जून तक www.upkvib.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन होगा।
यहाँ से मिलेगी जानकारी
अधिक जानकारी ताजपुर, टकटकपुर स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर अथवा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के मोबाईल नम्बर 9580503155 पर प्राप्त किया जा सकता है।
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