गुरुवार, 29 जनवरी 2026

Hemant Yadav को मिली जमानत

बचाव पक्ष की सशक्त पैरवी से अभियोजन के कड़े विरोध के बावजूद मिली जमानत




Sarfaraz Ahmad 

dil india live (Varanasi). अभियुक्त हेमंत यादव के खिलाफ वाराणसी के थाना सारनाथ अंतर्गत अपराध संख्या 580/2025, जिसमें धारा 303 (2), 317 (2), 317 (4), 317 (5), 319 (2), 318, 338 व 336 (2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त हेमंत यादव को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वाराणसी द्वारा जमानत प्रदान की गई है।अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया, इसके बावजूद न्यायालय ने तथ्यों एवं विधिक आधारों पर अभियुक्त को अदालत ने राहत दी।



सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता हृदयानंद यादव व कुलदीप गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष पक्ष को मजबूती से रखा। अधिवक्ताओं ने दलील दी कि अभियुक्त को अज्ञात अभियुक्त के मुकदमे में बिना किसी ठोस साक्ष्य के फसाया गया है, उसके कब्जे से कोई आपत्तिजनक बरामदगी नहीं हुई है तथाकथित घटना में उसकी संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती।
प्रस्तुत तथ्यों, कानूनी बिंदुओं को भी न्यायालय ने गंभीरता से संज्ञान में लिया। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त को ₹75,000-₹75,000 के दो जमानत बंधपत्र एवं दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया।

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