गुरुवार, 3 सितंबर 2026

Varanasi Crime News: सदर काजी से Social media पर फर्जी ID से अभद्रता

सदर काजी का सर तन से जुदा करने की धमकी
भेलूपुर थाने में 5 नामजद समेत कई पर मुकदमा
जुलूस को लेकर बयानबाजी ने पकड़ा तूल


dil india live (Varanasi). सदर काजी बनारस व शाही जामा मस्जिद बादशाहबाग के इमाम मौलाना हसीन अहमद को सोशल मीडिया पर गाली-गलौज, जान से मारने और सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। धमकी देने के मामले में भेलूपुर थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस टीम दोषियों को तलाश रही है। 

किस धारा में केस दर्ज हुआ

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 352, 351(3), 356(2), 61(2) और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। विवेचना इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश को सौंपी गई है।

क्या है पूरा मामला - FIR के अनुसार

शिकायतकर्ता मौलाना हसीन अहमद पुत्र स्व. मोहम्मद फारूक, निवासी अहाता रोहिला गौरीगंज, भेलूपुर ने तहरीर में लिखा है कि वे सदर काजी बनारस व पिछले 25 वर्षों से शाही इमाम हैं। वो परवाज वेलफेयर सोसायटी के संरक्षक भी हैं। वे वर्ष 1998 से लगातार 12 रबीउल अव्वल (मोहम्मद साहब की पैदाइश) के जुलूस का आयोजन करते आ रहे हैं। FIR में आरोप है कि इस वर्ष जुलूस में जिला प्रशासन द्वारा केवल 100 गाड़ियों के पास की अनुमति दी गई थी। इसी बात को लेकर कुछ लोगों ने विरोधी गुट बनाकर जुलूस को बदनाम करने और प्रशासन की नजर में छवि धूमिल करने की साजिश रची।

आरोप है कि 24-08-2026 को डायमंड होटल भेलूपुर में पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग हुई। जिसमें 100 गाड़ियों के पास का निर्देश दिया गया था। मगर विरोधी गुट ने कहा कुछ नहीं होता पास से ये सब मौलाना हसीन अहमद का खेल है जबकि एसीपी ने सख्त हिदायत दी थी कि सौ पास वाली गाड़ी ही शामिल होंगी। जुलूस 26 अगस्त को निकला तो बिना पास वाली गाड़ियों को पुलिस ने रोक दिया । इस पर आरोपियों ने मौलाना हसीन अहमद को ही इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए सोशल मीडिया पर न सिर्फ बदनाम करने का अभियान शुरू कर दिया बल्कि धमकियां भी दी।

फर्जी ID बनाकर धमकी का आरोप

FIR के मुताबिक आरोपियों ने व्हाट्सएप, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर मौलाना की छवि खराब करने, गंदी-गंदी गालियां देने और जान से मारने की धमकी दी। कुछ ID जैसे devilhasan_007, haseenahmad888, mushfiqueenraza, osamamalik_454, banaras_buzz_21 का भी जिक्र तहरीर में किया गया है।

शिकायत में कहा गया है कि "सर तन से जुदा" करने तक की धमकी दी गई, जिससे वादी व उनका पूरा परिवार भयभीत है।

किन पर दर्ज हुई FIR

प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है:

  1. खलील उर्फ भैय्यन पुत्र स्व. मोहम्मद फारूक, अशफाक नगर कमच्छा
  2. मुशफेकीन रजा पुत्र मोहसिन, जक्खा बजरडीहा
  3. हाफिज खैरुल बशर पुत्र हारुन यूसुफ, बजरडीहा
  4. गुलाम मुर्सलीन पुत्र हनीफ ढरकी वाले, महमूदपुर लोहता
  5. ओसामा मलिक व एक अन्य अज्ञात (फैजान पुत्र याकूब)

नोट: यह सभी आरोप FIR में दर्ज शिकायत के आधार पर हैं, पुलिस विवेचना जारी है।

मौलाना हसीन अहमद ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों और उनके सहयोगियों व फर्जी आईडी की जांच कर साइबर क्राइम व BNS की सुसंगत धाराओं में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके और जान-माल की सुरक्षा हो सके।


डिस्क्लेमर: यह समाचार भेलूपुर थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR No. 0509/2026) में वादी द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर है। किसी भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करना मीडिया नहीं, न्यायालय का कार्य है।

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