मंगलवार, 17 दिसंबर 2024

Gouriganj के girija Shankar की जमानत अर्जी खारिज

रंगदारी मांगने पर जालसाज गिरिजा शंकर जायसवाल पर भेलूपुर थाने में दर्ज हुआ था केस

Mohd Rizwan 
Varanasi (dil India live)। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, (तृतीय) सपना शुक्ला की अदालत ने होटल व्यवसायाई से रंगदारी मांगने के मामले में गौरीगंज थाना भेलूपुर निवासी जालसाज गिरिजा शंकर जायसवाल के अपराध की गम्भीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध वादी के अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने किया। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा राजेश तिवारी अलका होटल मीरघाट में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। 15 जनवरी 2024 को वह अलका होटल से रोज की भांति रात्रि साढ़े 10.30 बजे अपने घर जा रहा था कि भुतेश्वर गली के पास एक आदमी ने तिवारी आवाज देकर रूकने का इशारा किया तो उसने अपनी गाड़ी जंगमबाडी मठ के पहले अग्रवाल फर्नीचर की दुकान के सामने रोकी। उसने अपना मोबाइल जो कि चालू था देकर कहा कि लो गिरजा जायसवाल से बात करो तब एक दूसरे व्यक्ति ने आकर कमर में नुकीला चीज सटा कर बोला कि शोर करोगे तो हम लोग तुम्हे गोली मार देगे। उसने ज्योहि मोबाइल लेकर हेलो बोला तो उधर से आवाज आई कि मै गिरजा शंकर जायसवाल बोल रहा हूँ। वह आवाज सुनते ही समझा गया कि यह वही गिरजा शंकर जायसवाल है जो कि पहले भी हम लोगो को परेशान करते रहते है तथा गाली देते हुए कहा कि जो मुकदमा तुम और तुम्हारा मालिक विनय चौधरिया किये हो उसे उठा लो तथा एक लाख रूपये महीने की मांग किया तथा धमकी दिया कि तुम और तुम्हारा मालिक पुलिस के पास गये तो धन्धे के साथ जान से भी जाओगे। वह बहुत डर गया और उन लोगो ने उसके पास से 23,500/-रू0 ले लिये।

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