मुस्लिम पक्ष से पूछा-आप सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आए?
संभल में मंदिर था या मस्जिद इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका में 19 नवंबर के जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। निचली अदालत ने अपने आदेश में मुगलकालीन संभल जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। एक याचिका में दावा किया गया था कि मस्जिद को प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया बनाया गया था। संभल हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने जामा मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जिला अदालत ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई थी।इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद कमेटी से एक गंभीर सवाल पूछते हुए कहा कि वो जिला अदालत के फैसले के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे। नियम के तहत उन्हें पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था। सीजेआई की बेंच ने उन्हें आगे की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। तब तक के लिए जिला अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। इस दौरान CJI संजीव खन्ना ने कहा कि हम केस की मेरिट पर नहीं जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ भी हो। याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। यह आदेश 41 के अंतर्गत नहीं है, इसलिए आप प्रथम अपील दायर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नही गए? मुस्लिम पक्ष ने CJI संजीव खन्ना से कहा ये असाधारण मामला है इसलिए अदालत असाधारण कदम उठाए।
संभल जामा मस्जिद मैनेजमेंट ने अपनी याचिका में कहा, "जिस जल्दबाजी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई और एक दिन के भीतर ही सर्वेक्षण कराया गया और अचानक मात्र छह घंटे के नोटिस पर दूसरा सर्वेक्षण कराया गया, उससे व्यापक सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है और देश के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताने-बाने को खतरा उत्पन्न हुआ।" .