खुद पर कंट्रोल रखने का नाम रमज़ान
मंगलवार, 20 अप्रैल 2021
सोमवार, 19 अप्रैल 2021
देखिये मोदी जी क्या सलाह दे रहे हैं कांग्रेसी
सरकार को देशहित में विपक्ष की मदद लेना चाहिए
प्रदेश में लाकडाउन नहीं
लॉकडाउन लगाने से गरीबों पर पड़ती है मार
वाराणसी ( इंडिया लाइव)। उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रभावित पांच प्रमुख शहरों में पूरी तरह लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के निर्देश मानने से फिलहाल यूपी सरकार ने इनकार कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि लॉकडाउन लगाने से गरीबों पर मार पड़ती है। हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार को यूपी के पांच शहरों लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यूपी सरकार के प्रवक्ता ने अवगत कराया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े है, और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। इसलिए इन पांचों शहरों मे सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने यह दिया निर्देश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के पांच जिलों में सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चाहे निजी हो या सरकारी सभी प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक बंद कर दें। कोर्ट ने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए। हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के लिए यह निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि वित्तीय संस्थानों के विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगरपालिका के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को इस दौरान केवल छूट दी जाये मगर प्रदेश सरकार दो साफ कर दिया कि बंदी विकलप नहीं है। कड़े कदम उठाये जायेंगे मगर लाकडाउन नहीं होगा।
ब्रेकिंग न्यूज़: 26अप्रैल तक सम्पूर्ण लॉकडाउन
उच्च न्यायालय लखनऊ ने इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, सहित गोरखपुर में लगाया 26 अप्रैल 2021 तक का सम्पूर्ण लॉकडाउन?
वाराणसी (दिल इंडिया लाइव)। उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर आज पुनः सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निम्न आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए आदेशित किया-
इसमें न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि हम प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश पारित कर रहे हैं, और हम सरकार को उन्हें सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हैं:
1. वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान सरकारी या निजी हों, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे। न्यायपालिका हालांकि , अपने स्वयं के विवेक पर कार्य करें।
2. सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।
3. सभी किराने की दुकानें और अन्य वाणिज्यिक दुकानें मेडिकल दुकानों को छोड़कर, (जहां तीन से अधिक श्रमिक हों) 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।
4. सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक की ठेले आदि पर खाने के छोटे बिंदु 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।
5. सभी संस्थान जैसे कि अन्य विषयों और गतिविधियों से संबंधित शिक्षण संस्थान और अन्य संस्थाएँ यह सरकारी हों, अर्ध सरकारी या निजी उनके शिक्षकों और प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे (यह दिशानिर्देश पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है )।
6. 26 अप्रैल, 2021 तक विवाह समारोहों सहित किसी भी सामाजिक समारोह और समारोहों की अनुमति नहीं होगी। हालाँकि, पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। और अनुमति केवल 25 लोगों तक ही सीमित होगी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कोविद 19 के प्रभाव की मौजूदा स्थिति पर गहन विचार करने के बाद निर्णय लेंगे, जिसमें उस क्षेत्र में नियंत्रण क्षेत्र की अधिसूचना भी शामिल है, जहां इस तरह की शादी होनी है।
7. किसी भी तरह की सार्वजनिक एवं धार्मिक गतिविधियों को 26 अप्रैल, 2021 तक निलंबित रखने का निर्देश दिया गया है।
8. सभी प्रकार के धार्मिक प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहने के लिए निर्देशित किया जाता है।
9. फल और सब्जी विक्रेताओं, दूध विक्रेताओं और रोटी विक्रेताओं सहित सभी फेरीवाले 26 अप्रैल, 2021 तक हर दिन सुबह 11 बजे तक सड़क पर उतरेंगे।
10. प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर / देहात और गोरखपुर जिलों में व्यापक प्रसार वाले दो प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में हर दिन कंटेनमेन्ट जोन अधिसूचित किए जाएंगे।
11. सड़कों पर सभी सार्वजनिक आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाएगा, जो उपरोक्त निर्देशों के अधीन है। चिकित्सा सहायता और आपात स्थिति के मामले में आवागमन को अनुमति दी जाएगी।
12. उपरोक्त निर्देशों के अलावा, हम राज्य सरकार को वर्तमान टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने के लिए मजबूती लाने का निर्देश देते हैं।
20. इस आदेश की एक प्रति आज ही उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भेजी जाए, जो 19.04.2021 की रात से प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर जैसे शहरों में हमारे उपरोक्त निर्देशों को लागू करने में सक्षम हो और इस आदेश की प्रतियां संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के समक्ष भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
उधर प्रदेश सरकार ने इन सभी जिलो में सम्पूर्ण लॉकडाउन करने से मना कर दिया। सरकार का कहना है कि जीवन के साथ जीविका भी बेहद ज़रूरी है। फिलहाल इस मामले में सरकार जवाब दाखिल करेगी।
रमज़ान हेल्पलाइन : सवाल आपके जवाब दे रहे हैं मुफ्ती साहब
रमज़ान का रोज़ा मुसलमानों पर कब हुआ था फर्ज़ ?
वाराणसी (दिल इंंडिया लाइव)। रमज़ान का रोज़ा उम्मते मोहम्मदिया पर कब फर्ज़ हुआ ? यह सवाल बही बाज़ार से मो. शमीम ने रमज़ान हेल्प लाइन में किया। इस पर उलेमा ने कुरान और हदीस की रौशनी में जवाब देते हुए कहा कि 10 शाबान सन् 2 हिजरी को कुरान की आयते नाज़िल हुई, जिसमें हुक्म हुआ कि ऐ मुसलमानों तुम पर रोज़ा फर्ज़ हो गया है। तभी से मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं।
रेवड़ीतालाब से मो. ज़फर ने फोन किया कि सहरी में नींद नहीं खुली, सुबह उठे तो भूलकर ब्रश कर लिया जब याद आया कि रोज़ा हैं तो ब्रश निकाल कर मुंह धो लिया, इस पर रोज़ा होगा या नहीं? मुफ्ती बोर्ड के सदर मुफ्ती मौलाना अब्दुल हादी खां हबीबी व सेक्रेटरी मौलाना हसीन अहमद हबीबी एवं मौलाना अज़हरूल क़ादरी ने जवाब दिया रोज़ा हो जायेगा क्यों कि आपको याद नहीं था और आपने फौरन ब्रश निकाल कर मुंह धो लिया। अगर आप याद आने के बाद भी ब्रश करते रहते तो रोज़ा नहीं होता। पिण्डा से वसीम
ने फोन किया कि रोज़ा क्या खाकर खोला जाये? इस पर उलेमा ने कहा कि इफ्तार यूं तो कुछ भी खाकर किया जा सकता है मगर नबी की सुन्नत खजूर है इसलिए खजूर या पानी से रोज़ा इफ्तार करना अफजल है। उसके बाद कोई भी इफ्तारी करें।
इन नम्बरों पर होगी आपकी रहनुमाई
इन नम्बरों पर बात करके आप अपनी दुश्वारी का हल निकाल सकते हैं। मोबाइल नम्बर ये है- 9415996307, 9450349400, 9026118428, 9554107483
रमज़ान का पैग़ाम-7(19-04-2021)
दुरुद पढ़ने वाले आसानी से होंगे जन्नत में दाखिल
वाराणसी(दिल इडिया लाइव)। रमज़ान की अज़मतों का क्या कहना, अल्लाह रब्बुल इज्ज़त ने तमाम रहमतों और बरकतों को इस मुकद्दस महीने में नाज़िल फरमाया। माहे रमज़ान नफ्स पर नियंत्रण का महीना है। ऐसे तो हर दिन-हर रात दुरुद शरीफ पढ़ने का बेहद सवाब है मगर नबी-ए-करीम (स.) ने फरमाया है कि जो इंसान कसरत से इस पाक महीने में दुरुद शरीफ पढ़ेगा उसे बरोज़ कयामत पुलसिरात पर से आसानी से जन्नत में दाखिल कर दिया जायेगा। इसलिए इस महीने में दुरुद कसरत से पढ़ने वालों की तादाद बढ़ जाती है। इस महीने की 21, 23, 25, 27 व 29 तारीख शबे कद्र कहलाती है जो हज़ार महीनों की इबादत से भी बेहतर है। इन रातों में तमाम मुस्लिम खूब इबादत करते हैं। मोमिन 20 तरीख से ईद का चांद होने तक एतेकाफ पर बैठता है। पैगम्बरे इस्लाम नबी-ए-करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा (स.) फरमाते हैं कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और उसकी हुदूद को पहचाना और जिन गुनाहों से बचना चाहिये, उससे वो बचता रहा तो उसकी वो गुनाह जो उसने पहले की है उसका कफ़्फ़ारा हो जायेगा रमज़ान का रोज़ा। अल्लाह हदीस में फरमाता है कि सिवाए रोज़े के कि रोज़ा मेरे लिये है इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। अल्लाह का मज़ीद इरशाद है, बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने को सिर्फ मेरी वजह से तर्क करता है। जब रोज़ा का दिन हो तो बेहूदा बातों से दूर रहें और बुराईयों से बचे। रोज़ा चूंकि अल्लाह के लिए हैतो रोज़ा रखकर बंदा अल्लाह को ही पा लेता है। तो फिर जानबुझ कर कोई बंदा क्यों अपना नुकसान करेगा। इस महीने में इंसान नेकी करके अपनी बुनियाद मजबूत करता है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार तू नबी-ए-करीम के सदके में हम सबको बक्श दे और रोज़ेदारों को ईद की खुशियों के साथ नेक इंसान बनने की तौफीक दे..आमीन।
हाजी इम्तियाज़
{हज खिदमतगार, वाराणसी}
रविवार, 18 अप्रैल 2021
'कंट्रोल रूम फाॅर कोविड, शुरु करेगी भाजपा
प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में होगा हेल्प लाईन
वाराणसी (दिल इंडिया लाइव) वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविन्द्रपुरी एक्सटेंशन स्थित संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में 19 अप्रैल से कंट्रोल रूम फार कोविड शुरू किया जाएगा। जिसके दो नंबर जारी किए जा रहें है जो क्रमशः लैंडलाइन नंबर 0542-2314000 और मोबाइल नंबर 9415914000 है। कोरोना संक्रमित मरीज या उनके परिजन 24 घंटे में कभी भी इन नंबरों पर फोन करके आवश्यकतानुसार अस्पताल में भर्ती, आक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाई आदि के साथ ही कंट्रोल रूम में मौजूद डॉक्टरों से परामर्श भी ले सकेंगे। सभी जानकारी, सलाह व सहायता टेलीफोन के माध्यम से ही दी जाएगी।
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